अदालत ने उन्हें 25 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
पटना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी की ओर से सीबीआई द्वारा जारी समन पर रोक लगाने की मांग की गई। इसका सीबीआई ने विरोध किया। दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी को राहत नहीं मिली है। अदालत ने उन्हें 25 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। हालांकि, तेजस्वी से पूछकर ही हाईकोर्ट ने सीबीआई की पेशी की तारीख तय की है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी का खतरा भी टल गया है।
तेजस्वी यादव के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को दलील दी कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के चलते डिप्टी सीएम पूछताछ के लिए नहीं आ सकते हैं। जब तक बजट सत्र चलेगा तब तक वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। बजट सत्र पूरा होने के बाद वे निजी तौर पर सीबीआई के सामने पेश हो जाएंगे। उन्होंने इस समन को नियमों के खिलाफ भी बताया।
इसके बाद सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि शनिवार और रविवार को विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलती है। ऐसे में तेजस्वी मार्च महीने के किसी भी शनिवार को सीबीआई दफ्तर में पेश हो सकते हैं। इसके बाद अदालत ने तेजस्वी से पूछकर 25 फरवरी शनिवार को सीबीआई अधिकारियों के सामने पेशी की तारीख मुकर्रर की।